Kota Coaching New Guidelines Centers: देशभर में इंजीनियर और डॉक्टर की फैक्ट्री कहे जाने वाले कोटा में भी कोचिंग गाइडलाइन को लेकर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब सभी कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल संचालकों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए है। दअरसल, कोटा में कोचिंग स्टूडेंटस सुसाइड मामलों में हो रही बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार की ओर से हाल में कोचिंग के संबंध में गाइडलाइन जारी की थी। कोटा जिला कलेक्टर डॉ रविंद्र गोस्वामी ने आदेश जारी कर दिए हैं की इन गाइडलाइन्स की सख्ती से पालना होनी चाहिए।
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इसके तहत सभी कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल संचालकों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन की पालना की हिदायत दी गई है। इसके पहले 28 फरवरी को हायर एजुकेशन विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने भी यह आदेश जारी किए थे। इसमें केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी-2000 के तहत गाइडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन कोचिंग सेंटर 2024 की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए थे जिसके तहत 16 साल से कम उम्र विद्यार्थियों को कोचिंग में प्रवेश नहीं देने और कक्षा दसवीं के बाद ही विद्यार्थियों को संस्थानों में प्रवेश देने के लिए निर्देशित किया है।
आइये Kota Coaching New Guidelines को समझने की कोशिश करते हैं।
50 से ज़्यादा बच्चे हैं तो कहलायेगा कोचिंग संस्थान
कोचिंग गाइडलाइन्स के अनुसार 50 से अधिक बच्चों के प्रवेश वाले संस्थान को कोचिंग माना जाएगा। इसके अनुसार बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह की व्यवस्था और कोचिंग में रजिस्टर्ड विद्यार्थियों के अनुसार उपयुक्त स्थान होना जरूरी है। विद्यार्थी के स्कूल समय के दौरान कोचिंग नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा कोचिंग संसथान एक दिन में 5 घंटे से अधिक की क्लास नहीं ले सकेंगे। इतना ही नहीं नयी गाइडलाइन्स में यह भी प्रावधान है की बच्चों की क्लास सुबह जल्दी और देर शाम तक संचालित नहीं की जा सकेगी।
Kota Coaching New Guidelines के तहत 10वीं के बाद ही ले सकेंगे कोचिंग में प्रवेश
कोचिंग गाइडलाइन्स के मुताबिक 16 साल की उम्र या दसवीं की क्लास पूरी करने के बाद ही विद्यार्थी को कोचिंग में प्रवेश दिया जायेगा। साथ ही प्रवेश के बाद विद्यार्थियों को कैरीर से जुड़े अन्य विकल्प भी बताए जाने चाहिए। जिससे मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के अलावा विद्यार्थी किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, यह जानकारी भी बच्चों के साथ साझा करनी होगी। उसे हर फील्ड के करियर के ऑप्शन भी बताने होंगे। सार्वजनिक अवकाश और त्यौहार पर कोचिंग संस्थान को छुट्टी भी देनी होगी ताकि बच्चों पर ज़्यादा तनाव न पड़े।
कोचिंग गाइडलाइन्स की अनदेखी की तो होगी कार्रवाई
आदेश में यह भी बताया है कि नियमों की अवहेलना करने वाले कोचिंग संस्थानों पर पहली बार 25 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अगर दूसरी बार नियम की अनदेखी करते पाया गया तो एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन अगर तीसरी बार कोचिंग गाइडलाइन की अवहेलना होती है, तो संस्थान का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है।
दोस्तों केंद्र ने यह कोचिंग गाइडलाइन्स हाल ही में कोटा में हुए सुसाइड को देखते हुए जारी की है। यहाँ सिर्फ कोचिंग ही नहीं बल्कि हॉस्टल को भी नियमबद्ध कर दिया गया है। इसके लिए Kota Hostel Admission Form तैयार किया गया है। हर एक हॉस्टल का फॉर्म एक जैसा होगा और सब जगह नियम भी एक ही जैसे होंगे।
तो दोस्तों ये थी Kota Coaching New Guidelines की बात अब इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश आ गए हैं। उम्मीद करते हैं यह कारगर साबित हों।
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